आधार कार्ड एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक भारतीय निवासी को जारी की जाती है।
आधार कार्ड अपडेट: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 10 साल से ज़्यादा पहले जारी किए गए उन आधार कार्ड के लिए पुनर्वैधीकरण की आवश्यकता की घोषणा की है जिन्हें जारी किए जाने के बाद से अपडेट नहीं किया गया है। आधार धारकों को 14 सितंबर तक पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज़ जमा करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आधार विवरण सटीक और अद्यतित रहें। समय सीमा के बाद, जिन व्यक्तियों ने अपने आधार कार्ड अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें बाद में किसी भी बदलाव के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
आधार के लिए पुनर्सत्यापन प्रक्रिया में आपके आधार नंबर को जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में जमा करना शामिल है। UIDAI फिर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने मौजूदा डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंसिंग करके सबमिट किए गए विवरणों को प्रमाणित करता है। यह गहन सत्यापन प्रक्रिया आपकी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करती है, और सफल सत्यापन के बाद, आपका विवरण UIDAI के रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाएगा।
अपना आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
माय आधार में लॉगिन करें:
“माई आधार” पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से “अपना आधार अपडेट करें” चुनें। आपको आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
अपने आधार नंबर से लॉगइन करें:
अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। “Send OTP” पर क्लिक करें। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। लॉग इन करने के लिए OTP दर्ज करें।
अद्यतन करने के लिए फ़ील्ड चुनें:
आप नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। वह फ़ील्ड चुनें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं।
सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें:
अपने द्वारा किए जा रहे अपडेट के आधार पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों, जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप और आकार में हों।
समीक्षा करें और सबमिट करें:
अपडेट की गई जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
पावती प्राप्त करें:
अपडेट अनुरोध सबमिट करने के बाद, आपको अपडेट अनुरोध संख्या (URN) के साथ एक पावती रसीद प्राप्त होगी। आप अपने अपडेट अनुरोध की स्थिति की जांच करने के लिए इस URN का उपयोग कर सकते हैं। आधार नामांकन/अपडेट केंद्र पर जाएँ (यदि आवश्यक हो):
यदि 14 सितंबर तक आधार अपडेट नहीं कराया गया तो क्या होगा?
अगर आप 14 सितंबर की समयसीमा तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवा पाते हैं, तो आपको इसके बाद के किसी भी अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। UIDAI ने 10 साल से ज़्यादा पहले जारी किए गए ऐसे आधार कार्ड के लिए इस पुनर्वैधीकरण को अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें तब से अपडेट नहीं किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विवरण सटीक और अद्यतित रहें।
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