दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में लालू, तेजस्वी और तेजप्रताप यादव को तलब किया है।

दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में लालू, तेजस्वी और तेजप्रताप यादव को तलब किया है।

नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई प्रमुख लोगों को समन जारी किया है। यह पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है।

अदालत ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, शुरू में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन वे एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी कर 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

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अन्य आरोपितों को भी समन भेजा गया है। अदालत ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से चार लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि, वह अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा भारती को जमीन बेचने के मामले में शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी कत्याल को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी।

इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं, जिनका नाम पूरक आरोपपत्र में है। मीसा भारती और हेमा यादव, अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कत्याल को जमानत दे दी, लेकिन विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं किया गया है। कत्याल पहले चिकित्सा कारणों से 84 दिनों की अंतरिम जमानत पर थे। कत्याल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि कत्याल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया एकमात्र व्यक्ति था, जबकि मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया था। पाहवा ने कहा, “कत्याल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में है। वह संबंधित सीबीआई मामले में गवाह भी है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसकी सर्जरी हुई थी।”

ईडी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कत्याल के खिलाफ धन शोधन अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत हैं।

17 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य को भूमि के बदले नौकरी धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलब करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। इस आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय जैसे लोगों के नाम हैं। इनमें से चार आरोपियों- ललन चौधरी, लाल बाबू राय, किशुन देव राय और सोनमतिया देवी- की मृत्यु हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई है।

6 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को अगली सुनवाई की तारीख तक अतिरिक्त या अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी के संयुक्त निदेशक ने कोर्ट को जांच की स्थिति से अवगत कराया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और स्नेहल शारदा ईडी की ओर से पेश हुए और उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरक चार्जशीट अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों पर आधारित है।

अदालत ने पहले ईडी को जांच में तेजी लाने और लंबित आरोपों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था। अप्रैल में, इसने ईडी को दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

इस मामले में दो फर्म एके इंफोसिस्टम्स और एबी एक्सपोर्ट भी शामिल हैं। ईडी का दावा है कि 2006-07 में कटियाल द्वारा स्थापित एके इंफोसिस्टम्स का इस्तेमाल वैध कारोबार करने के बजाय जमीन के टुकड़े खरीदने के लिए किया गया। बाद में यह जमीन महज एक लाख रुपये में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दी गई।

ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि एबी एक्सपोर्ट, जो कथित तौर पर एक निर्यात व्यवसाय है, महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और संपत्ति खरीद में शामिल था। ईडी की जांच से पता चलता है कि कम कीमतों पर अधिग्रहित भूमि को उच्च लाभ पर बेचा गया था, जिसका लाभ तेजस्वी यादव को हस्तांतरित किया गया था। ईडी ने पाया है कि लालू यादव के परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले में अवैध रूप से जमीन खरीदी, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है। जांच में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी, सोना और अन्य संपत्ति का पता चला।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले अमित कत्याल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। ईडी की मार्च की छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी और मूल्यवान संपत्ति बरामद हुई थी। जांच में यह बात सामने आई है कि लालू यादव के परिवार ने कई ज़मीनें अवैध रूप से हासिल की थीं, जो धन और संपत्ति के दुरुपयोग का संकेत देती हैं।

अस्वीकरण: यह रिपोर्ट स्वचालित रूप से जनरेट की गई है एएनआई समाचार सेवा। ThePrint इसकी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है।

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