बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद अपने बेटों तेजस्वी और तेज के साथ
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रसाद यादव सहित अन्य को नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
यह पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले के सिलसिले में बुलाया गया है। अदालत ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालाँकि उनके खिलाफ शुरू में आरोप-पत्र नहीं दायर किया गया था, लेकिन वे एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है।
न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।
मामला क्या है?
आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसके बदले में उन्होंने जमीन तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संबद्ध कंपनी को हस्तांतरित कर दी थी।
ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कत्याल उस समय इस कंपनी के निदेशक थे जब इस कंपनी ने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी।
पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उपजा है। इस मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के बाद अक्टूबर में प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
सीबीआई के अनुसार, नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन बेची, जो मौजूदा बाजार दरों के एक-चौथाई से एक-पांचवें हिस्से तक थी।
(एजेंसियों के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें: नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामला: दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश टाला
यह भी पढ़ें: नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामला: दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश टाला