राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 100 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 96 वर्षीय पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके व्यक्तियों को बिना किसी ठोस आरोप के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना क्रूर और अन्यायपूर्ण है।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने मामले में बुजुर्ग दंपति की 65 वर्षीय बहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को भी खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार का मामला उनके 71 वर्षीय बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत विकास अधिकारी के रूप में अपनी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया गया था।
पीठ ने मुकदमे के निष्कर्ष में 18 वर्ष से अधिक की देरी का संज्ञान लिया तथा कहा कि इससे यह तर्क पुष्ट होता है कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप निराधार हो सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ताओं के माता-पिता की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके व्यक्तियों को बिना किसी ठोस आरोप के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना क्रूर और अन्यायपूर्ण दोनों है। कथित अपराध में याचिकाकर्ता नंबर 2 (माता-पिता और पत्नी) की प्रत्यक्ष संलिप्तता की कमी को देखते हुए, उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए एक मजबूत आधार बनाया गया है, क्योंकि वे पहले ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सुरंग में रोशनी की एक झिलमिलाहट के बिना लंबी मुकदमेबाजी की पीड़ा झेल चुके हैं।”
अदालत ने कहा कि काफी देरी, अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूत मामला पेश करने में विफलता, आरोपपत्र में पत्नी और माता-पिता को अनुचित तरीके से शामिल करना तथा याचिकाकर्ताओं की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए बीमार माता-पिता और पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र रद्द किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आगे लंबित मुकदमे की कार्यवाही, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के कहने पर, अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यथासंभव शीघ्रता से पूरी की जाएगी।”
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2006 में आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी और 2014 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि छापेमारी के बाद मुख्य आरोपी (पुत्र) राम लाल पाटीदार और उसके माता-पिता धूलि और पानू देवी के खाते जब्त कर लिए गए। साथ ही, उसकी पत्नी और बहू का स्त्रीधन भी जब्त कर लिया गया। जमीन के दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए।
परिवार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने पिछले 10 वर्षों में मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तथा इसके अलावा उन्होंने इस लंबी देरी के लिए उनके खिलाफ सबूतों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
माता-पिता और पत्नी के खिलाफ मामला रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपपत्र में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से पाटीदार और उसके भाई के खिलाफ थे। हालांकि, अभियोजन स्वीकृति के अभाव में भाई पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था।
अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती न होने के बावजूद यह देरी निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है। 2014 में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद कोई प्रगति न होना न्याय प्रशासन के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। इस तरह की देरी कानूनी सिद्धांत को कमजोर करती है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके विपरीत, जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय को दफना देता है। लेकिन मामला पहले वाली श्रेणी का है, न कि बाद वाली श्रेणी का।”